कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौती: प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वैच्छिक वेतन कटौती के सम्बन्ध में वित्त विभाग ने जारी किये आदेश
जयपुर, 10 नवम्बर। प्रमुख शासन सचिव, वित्त श्री अखिल अरोरा ने आज प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित) को सम्बन्धित विभाग के समसख्यक पत्र 08.09.2020 के संदर्भ में कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन से कटौती के सम्बन्ध में आदेश जारी किये है।
आदेश के अनुसार कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में संदर्भित पत्र द्वारा राज्य के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह कटौती करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी अपने वेतन से कटौती नहीं करवाना चाहते हैं उनके द्वारा इस संबंध में आहरण वितरण अधिकारी को कटौती नहीं करने बाबत लिखित में सूचित किये जाने पर उनके वेतन से कटौती नहीं की जाएं। यह निर्णय वेतन माह नवम्बर, 2020 देय दिसम्बर, 2020 से लागू होगा।
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