1 हजार 24 फ्लैट्स एवं 111 भूखण्डों के लिए ऑनलाईन आवेदन अब 06 दिसम्बर तक
जयपुर, 10 नवम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर एवं अल्प व मध्यम आय वर्ग के लिए अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी एवं निजी खातेदारी की योजनाओं में 1024 फ्लेट्स एवं 111 भूखण्डों के लिए ऑनलाईन आवेदन की तिथि 06 दिसम्बर, 2020 तक बढाई गई है। जिसकी लॉटरी 11 जनवरी, 2021 को निकाली जाएगी।
जेडीए द्वारा अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत तथा निजी खातेदारी की विभिन्न योजनाओं में कमजोर आय वर्ग के लिए 720 फ्लेटों तथा अल्प आय वर्ग के लिए 253 तथा मध्यम आय वर्ग के लिए 51 फ्लेट्स तथा निजी खातेदारी की विभिन्न योजनाओं में कमजोर आय वर्ग के लिए 32 भूखण्ड एवं अल्प आय वर्ग के लिए 79 भूखण्डों के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उक्त ईडब्ल्यूएस फ्लेटस का क्षेत्रफल लगभग 350 वर्ग फीट तक, एलआईजी फलेट्स के लिए 351 से 550 वर्ग फीट तक तथा एमआईजी श्रेणी के फलेट 700 वर्ग फीट तक हैं। इसी तरह निजी खातेदारी की योजनाओं में भूखण्डों का क्षेत्रफल ईडब्ल्यूएस के लिए 45 वर्गमीटर तक व एलआईजी के लिए 46 से 75 वर्गमीटर तक हैं। इन योजनाओं में फ्लेटस एवं भूखण्ड के लिए प्रशासनिक शुल्क राशि कमजोर आय वर्ग हेतु 10 हजार, एलआईजी के लिए 20 हजार एवं एमआईजी के लिए 30 हजार रूपये रखी गई है।
प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन (आक्षेप आमंत्रित करने हेतु) 13दिसम्बर ,आवेदन कर्ताओं द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि (आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवष्टियों के सम्बन्ध में) 13 दिसम्बर से 20 दिसम्बर2020 तक, सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण अवधि 28 दिसम्बर तक एवं सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन दिनांक 04 जनवरी 2021 तक की जायेगी।
योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शतोर्ं की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
बारह बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल
जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा मंगलवार को कार्रवाई करते हुए आगरा रोड़ पर ग्राम विजयपुरा में करीब पॉच बीघा एवं ग्राम खोरा श्यामदास में करीब सात बीघा सहित करीब बारह बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। साथ ही जेएलएन मार्ग पर फिटनेस सेन्टर के अवैध निर्माण को सील किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार में आगरा रोड़ ग्राम विजयपुरा में एचडीएफसी बैंक के सामने खसरा नं. 476ध्1 में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर व्यावसायिक दुकाने, कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल, पिल्लर, पत्थरगढ़ी व अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
उन्होंने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार में ग्राम खोरा श्यामदास में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अज्ञात के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़कों व अन्य अवैध निर्माणों कोे ध्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जेएलएन मार्ग के पास लाल बहादुर नगर, एस.एल. मार्ग में 70ग130 फीट आवासीय क्षेत्र में भूखण्ड संख्या-ई-01, ई-10-1, एफ-01 व एस-09 से एस-17 तक कुल 12 भूखण्डों में अवैध निर्माण जारी रखने पर जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर वृहद अवैध व्यावसायिक निर्माणाधीन परिसर को सील किया गया। जयपुर विकास आयुक्त श्रीगौरव गोयल के कुशल नेतृत्व में जेडीए प्रवर्तन शाखा द्वारा शहर में नियम विरूद्ध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जेडीसी द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए कार्रवाई की जा रही है। जिसमें प्रथम श्रेणी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण,निर्माण, द्वितीय श्रेणी में व्यावसायिक कॉप्लेक्साें में नियम विरूद्ध निर्माण तथा अतिक्रमण एवं तृतीय श्रेणी में निजी आवासों में नियम विरूद्ध निर्माण व अतिक्रमण सम्मिलित हैं।
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