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स्ट्रीट वेन्डर्स को स्टाम्प शुल्क में छूट


जयपुर,19 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी आदेशानुसार “प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि योजना” के तहत पात्र सड़क व फुटपाथ विक्रेताओं के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान किया जाएगा।

वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशान्त जैन ने बताया कि बैंक या वित्तीय सस्ंथान जो दस हजार रूपये की राशि तक के ऋणों के अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क लगाते थे, अब ऎसे सड़क एवं फुटपाथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पात्र घोषित किये गये है। शुल्क में आदेशानुसार छूट का प्रावधान होगा।

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