नगर निगम आम चुनाव-2020 : पोस्टर, बैनरों से शहरों का सौंदर्य बिगाड़ने वालों के विरूद्ध हो कानूनी कार्यवाही - चुनाव आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग
जयपुर, 19 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने नगर निगम चुनाव-2020 के तहत पोस्टर, बैनर, स्टीकर या अन्य प्रचार सामग्री लगाकर शहरों का सौंदर्य बिगाड़ने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सार्वजनिक स्थलों का स्वरूप बिगाड़ने वालों पर स्थानीय प्रशासन संपत्ति विरूपण संबंधी प्रावधानों के अंर्तगत कार्यवाही करे।
श्री मेहरा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर, जोधपुर और कोटा जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीनों शहर किसी ना किसी रूप से हैरिटेज (विरासत) का हिस्सा रहे हैं। ऎसे में उनका स्वरूप किसी भी स्तर पर ना बिगड़े। उन्होंने कहा कि ऎसे मामलों में उल्लंघन करने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए।
श्री मेहरा ने कहा कि चूंकि तीनों शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ऎसे में मतगणना केंद्र, मतदान स्थल और ईवीएम संग्रहण स्थलों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली निर्धारित न्यूनतम सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारीगण मतदान केंद्रों, मतगणना स्थलों पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करे। आयुक्त ने सामान्य से लगने वाले सभी विषयों पर गंभीरता से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतदान स्थल पर पहुंचने के मार्ग की नालियां, मेन होल्स आदि को भी मतदान दिवस से पूर्व दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं।
सभी निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आयुक्त को सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपादित करने का आश्वासन दिया है।
गौरतलब है कि जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में सदस्य के लिए 29 अक्टूबर व जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे से होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्री श्यामसिंह राजपुरोहित और उप सचिव श्री अशोक जैन और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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