नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव 2020 : पेट्रोल पम्पों पर निर्वाचन कार्य के दौरान पेट्रोल, डीजल, ऑयल का पर्याप्त स्टॉक हर समय उपलब्ध रखने के आदेश
जयपुर, 16 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर के निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर नगरीय सीमा में स्थित पेट्रोल पम्पों को अपने यहां इनका पर्याप्त स्टॉक हर समय संधारित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश के जरिए इसके लिए 208 पेट्रोल पम्पों को अधिकृत भी किया है।
आदेशानुसार हर पेट्रोल व डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा। इस सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला रसद अधिकारी प्रथम, द्वितीय द्वारा जारी परमिटों पर ही की जा सकेगी। हर अनुज्ञप्तिधारी को यह ध्यान रखना होगा कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पम्प सूखा (ड्राई) नहीं रहे।
इसके अलावा जयपुर नगरीय सीमा स्थित समस्त पेट्रोल पम्प को प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केशमीमो जारी करना होगा। इसमें प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारियों को अपने लेखे संधारित करने वाले चार पहिया वाहनों में पेट्रोल-डीजल इत्यादि लेने वाले क्रेताओं का हिसाब अलग से रखना होगा। हर केशमीमो में क्रेताओं के नाम एव ंपते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित करना होगा।
आदेशानुसार पेट्रोल, डीजल पम्प नगर निगम चुनाव 2020 कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, ऑयल की उपलब्धता निरन्तर बनाए रखने के लिए अधिकृत फिलिंग स्टेशन द्वारा 16 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से 5 नवम्बर को सायं 6 बजे तक ही वाहनों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। यह ईंधन प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ जयपुर द्वारा जारी कूपन्स के आधार पर जयपुर जिले की सीमा में स्थित अधिकृत पेट्रोल पम्पों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इन तिथियों के पश्चात कूपन के आधार पर दिए गए ईंधन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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