राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा
जयपुर, 9 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को यहां शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान लोक सेवाएं गारंटी अधिनियम एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। समिति के अन्य सदस्यों ने पहले से अस्तित्व में दोनों कानूनों की कमियों का आंकलन कर दूर करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर अब तक हुई कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश्वर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह, गृह एवं परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनन्द कुमार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर ए सावंत, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अश्विनी भगत, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव, लोक सेवाएं निदेशक श्रीमती चित्रा गुप्ता एवं विधि विभाग के शासन सचिव श्री हुकम सिंह राजपुरोहित उपस्थित थे।
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