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स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के प्रावधानों की पालना करें - महानिदेशक पुलिस


जयपुर, 23 सितम्बर। महानिदेशक पुलिस श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के प्रावधानों की अनिवार्य रूप से पालना की आवश्यकता प्रतिपादित की है। 

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान ऎपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 7 लाख 52 हजार चालान महानिदेशक पुलिस ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 7 लाख 52 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 10 करोड 94 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 83 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 13 हजार 26, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 4 लाख 54 हजार 614 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। 

निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 674 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 10 लाख 43 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 68 हजार 553 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 18 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। 

सीआरपीसी प्रावधानों के तहत 28 गिरफ्तार

श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 28 हजार 51 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 232 को गिरफ्तार किया गया है।

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