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वित्त विभाग ने जारी किये आदेश, राजकीय कर्मचारी-अधिकारियों से कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौति की जायेगी


जयपुर, 8 सितम्बर। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य ने प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों (ज़िला कलेक्टर्स सहित) को संबोधित कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौति किये जाने हेतु आदेश जारी किया है, जो निम्नानुसार है :-

समस्त विभागाध्यक्षों
(ज़िला कलेक्टर्स सहित) 

विषय :- कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौति किये जाने हेतु। 

महोदय, 

कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर, 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह निम्नांकित अनुसार कटौति की जावेगी : 

क्र. सं.

सेवा का नाम 

कटौति दिवस

1.

अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी 
(
नियमित/प्रशिक्षु)

दो दिवस

2.

केन्द्र सेवा के समस्त अधिकारी 
(
नियमित/प्रशिक्षु)

दो दिवस

3.

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी 
(
नियमित/प्रशिक्षु)

दो दिवस

4.

राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक 
(
नियमित/प्रशिक्षु)

एक दिवस


यह आदेश राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, आयोग, स्वायत्तशासी संस्था, उपक्रम, सहकारी समितियों इत्यादि पर भी लागू होगा। 

उक्त आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा: 

1. राजस्थान उच्च न्यायालय / अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं पदस्थापित समस्त अधिकारी/कार्मिक। 

2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी एवं कार्मिक। 

3. पुलिस कांस्टेबल, पुलिस विभाग। 

4. राज्य सरकार के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वे कर्मचारी जो वेतनमान L-1 से L-4 की श्रेणी में वेतन आहरित कर रहे हैं। 

उपरोक्तानुसार कटौति की गई राशि बजट मद-8448-स्थानीय निधियों की जमा, 120-अन्य निधियां, (07)-राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, [10]--कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ में जमा की जायेगी। 

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौति की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र सलंग्न किया जायेगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेगी।



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