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मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन, अग्रिम लीज राशि एवं बकाया एकमुश्त जमा कराने में रियायत, लीज मुक्त अथवा फ्री होल्ड हो सकेंगे भूखण्ड


जयपुर, 7 अगस्त। राज्य सरकार ने प्रदेश में भूखण्डधारियों को राहत देने एवं कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से अग्रिम लीज राशि एवं बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर भूखण्डों को लीज मुक्त अथवा फ्री होल्ड करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्त तथा नगरीय विकास विभागों के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। 

प्रस्ताव के अनुसार, अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि का बकाया वर्षों के लिए 5 प्रतिशत एवं अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर भूखण्ड को लीज मुक्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, विभिन्न आवासीय, संस्थानिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों के लिए 10 वर्ष की अग्रिम लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर तथा लीज मुक्त भूखण्डों के लिए 2 वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर भूखण्ड को फ्री होल्ड भी घोषित कर दिया जाएगा। 

श्री गहलोत के इस निर्णय से कोविड-19 की महामारी की परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही आमजन को राहत मिलेगी और बड़ी संख्या में लोग लीज राशि अथवा बकाया आदि जमा करवाकर प्रस्तावित छूट का लाभ ले सकेंगे।

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