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अब प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियाँ नहीं लगा पाएंगी अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन आदि शब्द


जयपुर, 21 अगस्त। प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियाँ अब अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, इन्टेलिजेन्स, इन्ट्रोगेशन, फैसेलिटी तथा लेबर सप्लायर आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों द्वारा इन शब्दों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है।

गृह रक्षा विभाग के महानिदेशक, श्री राजीव दासोत ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त वर्णित वर्जित शब्दों के साथ प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के नवीन लाइसेन्स नवीनीकरण जारी नहीं किये जायेंगे। वर्तमान कार्यरत एजेन्सीयाँ जो इस प्रकार के शब्द अपने नाम में प्रयोग कर रही हैं उन्हें भी एक माह के अन्दर वर्जित शब्दों को हटाने की कार्यवाही करनी होगी। 

उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान नवीन लाइसेन्स हेतु आवेदन कर रहे हैं उन्हें उपरोक्त शब्दों को हटाकर ही अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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