जलदाय विभाग में पंप ड्राईवर पद पर अस्थाई नियुक्ति के फर्जी आदेश, मुख्य अभियंता (प्रशासन) ने मामले में दिए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
जयपुर, 7 अगस्त। जलदाय विभाग में कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन), जयपुर के नाम से पंप ड्राईवर पद पर अस्थाई नियुक्ति के सम्बंध में फर्जी तरीके से कार्यालय आदेश जारी करने का मामला प्रकाश में आने के बाद इस बारे में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य अभियंता (प्रशासन) श्री संदीप शर्मा ने बताया कि अज्ञात सूत्रों से पंप ड्राईवर पद पर अस्थाई नियुक्ति के सम्बंध में फर्जी तरीके से तैयार किया गया एक आदेश सामने आया है, जिसे मुख्य अभियंता (प्रशासन) एवं अधीक्षण अभियंता (संस्थापन अराजपत्रित) की ओर से उनके स्कैन करके फर्जी हस्ताक्षर अंकित करते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फर्जी कार्यालय आदेश में नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के तहत पंप ड्राईवर के पद पर ग्रेड पे-2400 में अस्थाई नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। यह फर्जी आदेश संख्या-स्वा/स्था/338/2020 से तारीख 28 जुलाई 2020 अंकित करते हुए तैयार किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि इनका प्रशिक्षण 12 से 14 अगस्त 2020 तक अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में होगा।
श्री शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उनके कार्यालय के स्तर से इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, कोई भी व्यक्तिध्अभ्यर्थी इस प्रकार के आदेश से भ्रमित नहीं हो तथा इस सम्बंध में किसी प्रकार के बहकावें में नही आए, यह आदेश पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। उन्होंने बताया कि इस फर्जी आदेश में अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के समय, शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर पर सम्बंधित नियंत्रण अधिकारी से कराने का भी उल्लेख है। इसमें सभी अभ्यर्थी जिनको मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना है, उनकी सूची भी दी गई है, साथ ही सूची में शामिल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण उपरांत आदेश जारी कर नियुक्ति बुलावा पत्र डाक के माध्यम से भेजे जाने का भी जिक्र किया गया है।
मुख्य अभियंता (प्रशासन) ने फर्जी आदेश का यह प्रकरण संज्ञान में आने के बाद इस सम्बंध में अधीक्षण अभियंता (संस्थापन अराजपत्रित) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर श्री मोहन लाल सैनी को इस बारे में सम्बंधित पुलिस थाने में अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में जलदाय विभाग के सभी जोन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालयों को उक्त फर्जी आदेश के सम्बंध में जानकारी प्रेषित करते हुए इस बारे में सूचना अपने कार्यालयों के साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही इस फर्जी आदेश के सम्बंध में उनके कार्यालय में कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपस्थित होता है तो सभी को इस सम्बंध में भी कार्यवाही कर मुख्य अभियंता (प्रशासन) के कार्यालय को अवगत कराने के लिए पाबंद किया गया है।
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