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स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए एक सितम्बर से ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेंगे

जयपुर 27 अगस्त। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण रियायती ब्याज दर पर ऑनलाईन आवेदन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 

अनुजा निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री परमेश्वर लाल ने बताया कि पूर्व में यह प्रक्रिया ऑफलाईन होने से आवेदन से स्वीकृति तक बहुत अधिक समय लगता था। गत वर्ष से यह प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गयी है, जिससे आवेदकों को ऋण आवेदन करने में आसानी होगी तथा लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पडे़गी। 

इस बारे में विस्तार से बताते हुये उन्होंने कहा कि अब आवेदक ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं की एसएसओ आईडी तैयार कर ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर ऋण अप्रैजल टीम का गठन किया गया है, जो आवेदन प्राप्ति के तीन माह के अन्दर बैठक आयोजित कर प्राप्त आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करेगी। संभाग स्तरीय ऋण अप्रैजल टीम की अभिशंषा के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के बाद निगम द्वारा ऋण की राशि आवेदक के जन आधार लिंक बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऎसे व्यक्ति जो स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे एक सितम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

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