राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी नियमों में संशोधन
जयपुर, 19 अगस्त। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पूर्व में स्थापित राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006 का नाम परिवर्तन कर राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 किया है। यह नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और उसके बाद से लागू होगा।
गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006 के अन्तर्गत मौजूद अभिव्यक्ति ‘जिला पुलिस अधीक्षक’ के स्थान पर ‘जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त’ शब्द संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाएगा।
इसी तरह नियम -5 में ऎसे किसी भी एजेंसी, पार्टनरशिप फर्म या कम्पनी जिनके नामों में डिटेक्टिव, इन्वेस्टीगेशन, सर्वीलियन्स, इन्टेलीजेन्स, इन्टेरोगेशन, फेसेलिटी, लेबर सप्लायर जैसे शब्द शमिल हो उन्हें लाईसेन्स जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मौजूदा प्रपत्र II एवं प्रपत्र- v में वर्णित अभिव्यक्ति ‘पुलिस अधीक्षक’ एवं ‘जिला पुलिस अधीक्षक’ के स्थान पर ‘जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस’ उपायुक्त शब्द प्रतिस्थापित किये गये हैं।
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