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बिना सम्मति के संचालित ओरेंज व ग्रीन श्रेणी के लघु उद्योगों हेतु बैक पीरियड फीस में छूट के प्रावधान के साथ ‘‘स्पेशल डिस्पेंशेसन स्कीम’’ लागू

जयपुर, 5 अगस्त। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने बिना सम्मति के संचालित ओरेंज व ग्रीन श्रेणी के लघु उद्योगों को सुनहरा अवसर देते हुऎ ‘‘स्पेशल डिस्पेंशेसन स्कीम‘‘ की घोषणा की है। इसके अन्तर्गत 1 अगस्त 2020 से 30 अक्टूम्बर 2020 की अवधि में उक्त इकाईयों को सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का मण्डल द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है। 

मण्डल के अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयल ने बताया कि इस स्कीम के अन्तर्गत ओरेंज व ग्रीन श्रेणी के ऎसे लघु उद्योग लाभान्वित होंगे जिन्होंने मण्डल से आज तक कभी भी सम्मति प्राप्त नहीं की है तथा उद्योग बिना सम्मति कार्यरत है। इस स्कीम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने वाले उद्योगों से पूर्व में संचालन की अवधि (बैक पीरियड फीस) हेतु कोई शुल्क नहीं वसूला जावेगा। स्कीम की विस्तृत गाईडलाईन मण्डल की वेबसाईट http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध है। श्री गोयल ने बताया कि ओरेंज व ग्रीन श्रेणी के सभी लघु उद्योग इस स्कीम का अन्तिम अवसर के रूप में अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करें। स्कीम की समाप्ति के पश्चात् संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिना सम्मति के संचालित इकाईयों का चिन्हीकरण/सर्वेक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी। श्री गोयल ने सभी औद्योगिक संगठनों को भी इस सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार कर इकाईयों को जागरूक करने का आव्हान किया है। लाल श्रेणी के सभी उद्योगों तथा वृहद व मध्यम ओरेंज व ग्रीन श्रेणी के उद्योगों पर यह स्कीम लागू नहीं होगी।

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