अनुप्रति योजना छात्रवृत्ति हेतु 6 माह बाद तक कर सकेंगें आवेदन - अल्पसंख्यक मामलात मंत्री
जयपुर, 1 अगस्त। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा दी जा रही अनुप्रति योजना के आवेदन की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिवर्तन किया गया है। अब आवेदक विद्यार्थी उनका परिणाम आने के छह माह बाद तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने बताया कि अब 6 से 12 माह का विलम्ब होने पर भी निदेशक शिथिलता देकर स्कॉलरशिप प्रदान कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में एक माह की समय सीमा निर्धारित होने के कारण कईं अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। विद्यार्थियों की इस परेशानी को समझते हुए प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यह निर्णय किया है। अब नियमों में किए गए इस बदलाव से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
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