गृह विभाग ने जारी की गाईडलाईन : अनलॉक-4 (1 सितम्बर से 30 सितम्बर,2020) के क्रियान्वयन आदेश
जयपुर, 30 अगस्त। गृह विभाग ने आज अनलॉक-4 (1 सितम्बर से 30 सितम्बर,2020) के क्रियान्वयन आदेश जारी
किये है,
जो निम्नानुसार
है -
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40-3/2020-डीएम-(ए) दिनांक 29 अगस्त, 2020 द्वारा अनलॉक-4 के लिए नयी गाईडलाईन्स
जारी की गयी हैं।
तद्नुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक-4 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार
गाईडलाईन जारी की जाती है
:
A. लॉकडाउन कन्टेन्मेन्ट जोन्स/ कर्फ्यू क्षेत्र तक सीमित (Lockdown Limited
to Containment Zones/Curfew areas)
(i) कन्टेन्मेन्ट जोन्स में दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
(ii) संबंधित
जिला कलेक्टर द्वारा गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार
की कड़ी को प्रभावी रूप से तोड़ने के उद्देश्य से कन्टेन्मेन्ट जोन का माईक्रो लेवल
पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर नोटिफाई किया जायेगा। कन्टेन्मेन्ट जोन में कडे प्रतिबंध उपायों
की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी एवं केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत होंगी। कन्टेन्मेन्ट
जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन
चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के
अलावा नहीं हो,
सख्त परिधी
नियंत्रण लागू होगा। कन्टेन्मेन्ट जोन्स में आवश्यतानुसार सघन सम्पर्क ट्रंसिंग, घर-घर निगरानी तथा अन्य आवश्यक
चिकित्सकीय गतिविधियां अमल में लायी जायेंगी। संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेध
आज्ञा जारी की जायेगी।
(iii) संबंधित
जिला कलक्टर द्वारा वैब साईट पर नोटिफाई किया जायेगा और सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जायेगी।
(iv) जिला प्राधिकारियों द्वारा
कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) भारत सरकार की बिना पूर्व
स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा।
कन्टेनमेन्ट जोन्स में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी।
B. नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियां (Negative List/Prohibited Activities)
आगामी आदेशों तक निम्नांकित
गतिविधियां सम्पूर्ण राज्य में निषिद्ध रहेंगी :
1. अनलॉक-4 की अवधि में कन्टेन्मेन्ट
जोन्स के बाहर निषिद्ध गतिविधियां :
(i) सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान
आदि दिनांक
30 सितम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे। तथापि निम्नलिखित
की अनुमति होगी
:
A. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निग जारी रहेगी
एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
B. विद्यालयों में ऑनलाईन
अध्यापन/
टेलीकाउन्सलिंग
एवं संबंधित कार्यों के समय पर दिनांक 21 सितम्बर, 2020 से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक
स्टॉफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिये स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय
द्वारा प्रथूक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।
C. दिनांक 21 सितम्बर, 2020 से केवल कन्टेन्मेन्ट जोन्स
के बाहर के विद्यालयों के कक्षा
9 से 12 तक के विधार्थियों को स्वैच्छिक
रूप से विधालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन
ऐसा करने से पूर्व विधार्थियों को माता-पिता/ अभिभावकों से लिखित सहमति
प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक
संचालन प्रक्रिया
(एसओपी) जारी की जायेगी।
D. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण
संस्थानों,
औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थानों
(आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
या राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत
अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय
विकास संस्थान,
भारतीय उद्यमिता
संस्थान एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति होगी। उपरोक्त को दिनांक
21
सितम्बर, 2020 से अनुमति होगी जिसके लिये
मानक संचालन प्रक्रिया
(एसओपी) जारी की जायेगी।
E. उच्च शिक्षा संस्थानों
में केवल शोधार्थी
(Ph.D) एवं
तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से
संबंधित कार्य करना होता है,
के लिये उच्च
शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति होगी। यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय
से विचार विमर्श अनुसार जारी की जायेगी।
(ii) सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स एवं ऐसे समान
स्थान बंद रहेंगे। दिनांक 21
सितम्बर, 2020 से ओपन ऐयर थियेटर्स खोलना
अनुमत होगा।
(iii) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा
यात्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रायें।
(iv) दिनांक 7 सितम्बर, 2020 से मैट्रो रेल का संचालन
श्रेणीवद्ध तरीके से अनुमत होगा। इस हेतु आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक
संचालन प्रक्रिया
(एसओपी) जारी की जायेगी।
(v) सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम तथा
अन्य बड़े सामूहिक आयोजन दिनांक
21 सितम्बर, 2020से अनुमत होंगे, ऐसे आयोजनों में अधिकतम
सीमा
50 व्यक्तियों
की होगी एवं फेस मास्क पहनना,
सामाजिक दूरी
एवं थर्मल स्केनिंग,
हैण्ड वॉश
और सेनेटाईजर के प्रावधान अनिवार्य होंगे। संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना
देनी होगी।
(vi) विवाह संबंधी आयोजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये
जा सकते हैं:
(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व
सूचना देनी होगी।
(2) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक
दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
(3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
(vii) अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में
सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 21 सितम्बर, 2020 तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी और दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के पश्चात अनुमत व्यक्तियों
की संख्या
50 से अधिक
नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
C. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर (सशर्त) अनुमत गतिविधियां Permitted Activities (Conditional) Outside the Containments Zone's :
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2020 और दिनांक 6 जून, 2020 का संशोधन, 30 जून, 2020, 30 जुलाई, 2020 तथा दिनांक 27 अगस्त, 2020 द्वारा अनुमत सभी गतिविधियां
जो नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों की
श्रेणी में नहीं हैं,
वे उपरोक्त
आदेशों में वर्णित प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी
रहेंगी।
उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित
भी अनुमत होंगे :
1. ग्रामीण क्षेत्रों में
छोटे पूजा स्थल
(मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा
आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले
प्रतिदिन औसत
50 व्यक्तियों
का आवागमन होता था,
को निम्नांकित
शर्तों के अधीन खोले जा सकेंगे:
(1) व्यक्तियों के प्रवेश में
इस तरह का अन्तराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या
इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित
हो जाये।
(2) ऐसे स्थान के अंदर सभी
व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।
(3) भारत सरकार के स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(MoHFW) द्वारा
धार्मिक स्थलों/पूजा के स्थलों के लिए
दिनांक
4 जून, 2020 द्वारा जारी की गयी मानक
संचालन प्रक्रिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिए जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी।
(4) धार्मिक स्थलों के लिए
गठित जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक
स्थलों के लिये जारी किये गये करो या न करो सम्बन्धी अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक
पूजा स्थल के अन्दर अनुपालना की जायेगी।
धार्मिक पूजा के अन्य सभी स्थान
यथा मंदिर,
मस्जिद, गिरजाघर एवं गुरूद्वारा
आदि दिनांक दिनांक
27 अगस्त 2020 को जारी की गयी शर्तों/ प्रोटोकॉल एवं गाईडलाईन्स
के अनुसार दिनांक
7 सितम्बर, 2020 से खोले जा सकेंगे।
2. दुकानों में ग्राहकों के
मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। जिस किसी उपभोगता __ने मास्क नहीं पहन रखा
है, उसको बिकी नहीं की जायेगी।
D. सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety
Prescriptions)
सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के
लिए निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगेः
1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public
Places) :
निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक
सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय
होगा
:
(1) मुंह को ढकना (Face Covering): सभी सार्वजनिक व कार्य
स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
(2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में
प्रत्येक व्यक्ति
6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाये रखेगा।
(3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों
पर थूकना निषिद्ध है
और जुर्माने से दण्डनीय है।
(4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है
और जुर्माने से दण्डनीय है। इसकी अनुपालना राजस्थान महामारी अध्यादेश/अधिनियम, 2020 की धारा 4 एवं 11 के अधीन अपराध एवं अपराधों
के शमन किये जाने हेतु बनाये गये विनियमों के अधीन कराई जायेगी।
(5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह
दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह,
जो सार्वजनिक
सम्पर्क में है,
को छूने के
उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनिटाईजर
का उपयोग करें।
2. कार्य स्थलों में (At work places)
:
कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त बिन्दु
संख्या
1 के अतिरिक्त
निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं :
(1) घर से कार्य : जहाँ तक सम्भव हो घर से
काम करने की विधि की पालना की जाये।
(2) कार्य/व्यवसाय के घण्टों में
अन्तराल रखना
:
कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में
अन्तराल रखा जाये
(Staggering of Work/business hours)
(3) जांच एवं स्वच्छता (Screening and
Hygiene)
: सभी प्रवेश
और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध
किया जावे।
(4) बार-बार सैनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क
में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित
किया जायेगा।
(5) सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी
व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त
अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यक से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित
किया जायेगा।
(6) आरोग्य सेतु : सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों
को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल
करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
(7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों
पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा
सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश/अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं
दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई
जायेगी।
3. भेद्य व्यक्तियों के लिए
सुरक्षा सलाह
(Safety Advisory for Vulnerable Persons)
(1) भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु
के व्यक्ति,
पुराने रोगों
एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल
आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें
तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है / कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा
सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
E. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास (Movement of
People/ Transport/ Passes):
(i) व्यक्तियों और वस्तुओं
के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
(ii) अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री
परिवहन वाहन
– यात्रा
से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं
अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन
भी अनुमत होगा।
(iii) सिटी बसों (लोक परिवहन) का संचालन इस विभाग के
समसंख्यक आदेश दिनांक
22 जुलाई, 2020 को जारी गाईडलाईन के अनुसार
होगा।
(iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों
की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
(v) यात्री ट्रेन और अमिक स्पेश
ट्रेन,
घरेलू हवाई
यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत
सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर
जारी रहेगा।
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