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राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित


जयपुर, 24 अगस्त। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रारम्भ में विधि मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए विधि मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के आकस्मिक प्रकोप से पीड़ित जनता को खाद्य, आश्रय, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में तुरन्त राहत उपलब्ध करवाने के लिए और आकस्मिक स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकता, अग्नि इत्यादि के लिए संसाधनों की भावी आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 विधेयक लाया गया है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में प्रस्तावित है कि धारा 3-ख के अधीन संगृहीत अधिभार, जो कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, का उपयोग सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्याअवश्यक्ताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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