राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित
जयपुर, 24 अगस्त। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा के बाद उसके उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि पुलिस और आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किये जायेंगे जिनकी न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधित विधेयक के माध्यम से राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की तीन धाराओं में परिवर्तन किया गया है।
उन्होंने बताया कि पहले स्थानीय निकायों के कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम रक्षक बनाने का प्रावधान था, लेकिन इनकी संख्या कम होने के कारण अब इन्हें नहीं बना सकते। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो आठवीं पास है और न्यूनतम 40 वर्ष उम्र है, उसे ग्राम रक्षक बनाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा धारा 53 के तहत इन्हें उचित मानदेय देने का प्रावधान है।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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