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राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामथ्र्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित


जयपुर, 24 अगस्त। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा के बाद उसके उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि यह कानून प्रभावकारी कदम होगा जिससे राज्य में उद्योग जगत में क्रांतिकारी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट बनाया था। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया। औद्योगिक सलाहकार समिति ने इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने की सिफारिश की। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इससे निवेशकों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया होगी। राज्य में औद्योगिक अनुकूल माहौल बनेगा और देश में राजस्थान की रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी।

इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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