राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित
जयपुर, 24 अगस्त। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले विधि मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए विधि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि एक वैश्विक महामारी कोविड-19 सम्पूर्ण विश्व में फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने भी कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है।
श्री धारीवाल ने कहा कि राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम, 1957 संक्रामक रोगों के फैलाव के निवारण हेतु उपबंध करता है। किन्तु इस महामारी की रोकथाम हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के लिए और अधिक सुधारात्मक कदम उठाये जाने आवश्यक थे। इसलिए राज्य सरकार ने महामारी के विनियमन और रोकथाम के लिए और अधिक प्रभावी तथा कठोर उपाय करने के लिए एवं विद्यमान राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम, 1957 को निरसित करने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया था। तत्पश्चात जनता को वृहद् स्तर पर राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 11 संशोधित की गयी थी। उक्त दोनों अध्यादेशों को समेकित करने के पश्चात् राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 प्रस्तावित किया जा रहा है।
चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऎसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था इसलिए उन्होंने 1 मई, 2020 को राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 1 मई, 2020 को प्रकाशित हुआ और 22 मई, 2020 को राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 22 मई, 2020 को प्रकाशित हुआ। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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