राजस्थान आबकारी(संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित
जयपुर, 24 अगस्त। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान आबकारी(संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
प्रारम्भ में विधि मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। इस दौरान विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए विधि मंत्री ने बताया कि राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अधिनियमिति से राज्य के पास कराधान की सीमित शक्तियां रह गयी हैं और सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।
श्री धारीवाल ने कहा कि वर्तमान में राज्य कोविड 19 महामारी की गिरफ्त में है और आर्थिक गतिरोध के परिणाम स्वरूप राजस्व में गिरावट आने और आकस्मिक खर्चों में वृद्धि होने के कारण वित्तीय संसाधनों में कमी आयी है, जो इस लोक स्वास्थ्य आपात का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसी के मध्यनजर यह संशोधित विधेयक लाया गया है । इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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