राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित
जयपुर, 24 अगस्त। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया।
प्रारम्भ में राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा के बाद राजस्व मंत्री ने विधेयक के उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए आश्वस्त किया कि विधेयक में किसान के हक और अधिकारों को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पर्यावरण और आर्थिक व्यवस्था बड़ी चिंता के विषय है। पेट्रोलियम के लिए देश की गाढ़ी कमाई खर्च करनी पड़ती है। सौर ऊर्जा ग्रीन ऊर्जा का स्रोत है जो पर्यावरण अनुकूल है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से एक करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। उनमें अधिकतर किसान वर्ग व समाज का गरीब आदमी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसान के हक और अधिकार को किसी कम्पनी को नहीं बेचा जायेगा तथा इस बिल में किसान व मजदूर वर्ग की अनदेखी नहीं की गई है।
श्री चौधरी ने सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का किसान अपनी जमीन को सामान्य वर्ग के किसान की भांति किराये पर नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले समय में इन वर्गों के किसान भी अपनी जमीन को किराये पर दे सकें, ऎसे प्रावधान किये जायेंगे।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया
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