स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के प्रावधानों की पालना करें - महानिदेशक पुलिस
जयपुर, 29 जुलाई। महानिदेशक पुलिस श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान ऎपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है।
राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 3 लाख 64 हजार चालान
महानिदेशक पुलिस ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3 लाख 64 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 5 करोड 63 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 53 हजार 501, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 10 हजार 68, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1 लाख 99 हजार 366 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 3 हजार 545 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 529 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 7 लाख 7 हजार 687 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 55 हजार 358 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
सीआरपीसी प्रावधानों के तहत 23478 गिरफ्तार
श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 23 हजार 478 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 227 को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 140 मुकदमे दर्ज कर 97 को गिरफ्तार किया गया एवं 44 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
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