मुख्यमंत्री ने दी दुर्घटना प्रकरणों में सहायता के लिए आवेदन में तीन माह की छूट
जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता के लिये आवेदन करने में कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के कारण आये व्यवधान को देखते हुए ऎसे मामलों में 90 दिन का शिथलन दिया है।
इस छूट के बाद ऎसे दुर्घटना प्रकरण जिनमें आर्थिक सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक पूरी हो गई है उनमें 31 अगस्त, 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरणों में पूर्व की भांति दुर्घटना की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन करना होगा।
श्री गहलोत ने ऎसे सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया है ताकि गरीब और जरूरतमंद को परेशानी नहीं हो। दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया यह कदम मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचायक है।
No comments