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गृह विभाग ने जारी किये निर्देश, व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण

जयपुर, 11 जुलाई। प्रदेश में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि के चलते गृह विभाग ने व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण से सम्‍बद्ध निर्देश जारी किये है, जो निम्‍नानुसार है:-

पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि राज्य की सीमाओं पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है। ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं जहाँ राज्य के निवासी, अन्य राज्यों में सामाजिक समारोह, जैसे शादी इत्यादि, में सम्मिलित होकर स्वयं संक्रमित हुए हैं तथा इन्होनें इसके साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित किया है।

आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए एवं जन सुरक्षा के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अन्तर्राज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाये। अतः निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं, जो अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

I   राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्‍यक्तियों का आगमन:

राज्य में बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश निम्नानुसार नियंत्रित किया जायेगा :

1.  अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से:

यह आगमन विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न आदेशों के अनुरूप होगा।

2.  निर्धारित उड़ान/ट्रेन/बस:

ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के पश्चात् ही यात्रा करने हेतु अनुमत हैं। हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जावे।

3.  सड़क मार्ग से (निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन):

बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्‍यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जाये।

II   राजस्थान राज्य के बाहर व्‍यक्तियों का प्रस्थान:

1.  राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों के लिए पास आवश्यक होगा। यह पास निम्न कार्यालयों से प्राप्त हो सकेगा:

(1) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(2) पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक

(3) उपखण्ड मजिस्ट्रेट

(4) उप अधीक्षक, पुलिस

(5) स्थानीय पुलिस स्टेशन

क्रम संख्या (3) से (5) के अधिकारी उनके स्तर पर जारी किये गये पासों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे।

2.  उपरोक्त के अतिरिक्त, जिला प्रशासन के द्वारा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहाँ से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनवाना चाहते हैं, उनको यात्रा के प्रस्थान से समुचित समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा सम्बन्धी स्क्रीनिंग पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

3.  जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं (क्रम संख्या 2 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर भी किया जायेगा।

4.  निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी, परन्तु उनकी यात्रा/अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा:

(1) जो व्यक्ति 12 जुलाई, 2020 को निर्धारित उड़ान/ट्रेन/RSRTC बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे हैं।

(2) विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यु /एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में), उचित सत्यापन के पश्चात्।

समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पास जारी करने की तथा हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/ बस स्टेण्ड पर स्क्रीनिंग की आवश्यक निर्धारित व्यवस्था तत्काल स्थापित की जावे।

इसके अतिरिक्त सीमांत जिलों के जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बॉर्डर पर चेकपोस्ट तत्काल स्थापित की जावे, जहां पर राज्य के भीतर आने वाले एवं राज्य के बाहर जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं दस्तावेजों आदि के सत्यापन की समुचित व्यवस्था हो।





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