सामाजिक दूरी सम्बन्धी सामान्य सावधानी निर्देश एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना से सम्बद्ध गृह विभाग ने जारी किये आदेश
जयपुर, 16 जुलाई। प्रदेश
में कोरोना वायरस से संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
श्री रोहित कुमार सिंह ने सामाजिक दूरी सम्बन्धी सामान्य सावधानी निर्देश एवं व्यक्तियों
के अन्तर्राज्यीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना से सम्बद्ध आदेश जारी किये
हैं, जो निम्नानुसार है :-
कोरोना वायरस से उत्पन्न
स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में
यह लाया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले
कुछ समय में अप्रत्याशित वृद्धि के निम्न प्रमुख कारण रहे हैं:-
1. राज्य सरकार द्वारा
समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं दिशा-निर्देशों की पालना नहीं किया जाना।
2. अन्तर्राज्यीय सीमा
पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन।
3. सार्वजनिक स्थानों
एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं मास्क पहनने के सम्बन्ध
में प्रचलित कानूनी प्रावधानों की अनुपालना नहीं किया जाना।
उपरोक्त को दृष्टिगत रखते
हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित
निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं:-
A.
1. समस्त कार्यलयों के
प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक
रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है।
2. सभी सार्वजनिक स्थानों
एवं परिवहन में समस्त व्यक्तियों द्वारा समुचित सामाजिक दूरी बनाया रखना सुनिश्चित
किया जाएगा। इसकी पालना नहीं करना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
3. दुकानों में ग्राहकों
के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी
स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हों।
4. सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम
सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग
आदि को बार-बार विसंक्रमित (disinfect/sanitize) करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. सभी व्यक्तियों को
यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आती हो, उसे
छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं
होने पर सैनिटाईजर का उपयोग करें।
B.
ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा
सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020
में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत
अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त वर्णित निर्देशों की अनुपालना
सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित
करेंगे।
C.
समसंख्यक आदेश दिनांक 11.7.2020 द्वारा व्यक्तियों के अतराज्जीय आवागमन पर नियंत्रण रखने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अभी भी राज्य की सीमाओं से अवाहधित आवागमन निरन्तर जारी है। व्यक्तियों का राज्य से बाहर और अन्दर अनियंत्रित आवागम के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केसेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई हैं। इसलिये सीमान्त जिलों के सभी कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकगण को पुनः एक बार यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगे और नियंत्रण बना रहे।
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