गृह विभाग ने अनलॉक-3 (1 अगस्त से 31 अगस्त, 2020) के क्रियान्वयन आदेश जारी किये
जयपुर, 31 जुलाई। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री रोहित
कुमार सिंह ने गृह मंत्रालय, भारत
सरकार के आदेश 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा अनलॉक-3 के लिए नई गाईडलाईन्स जारी की गयी हैं,
के तद्नुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 अगस्त
से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक-3 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार
गाईडलाईन जारी की है :
A. कन्टेन्मेन्ट जोन्स/कर्फ्यू क्षेत्र (Containment
Zones/Curfew areas)
ये वे क्षेत्र हैं जहाँ कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण
पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।
जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे क्षेत्र की
उपयुक्त चिन्हित कर अधिसूचित किया जायेगा। कन्टेन्मेन्ट जोन्स में भारत सरकार के
गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी
गाईडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी एवम्
केवल चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने
हेतु गतिविधियां अनुमत होंगी एवम् सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी
द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।
कन्टेनमेन्ट जोन्स में किसी भी प्रकार
की छूट अनुमत नहीं होगी।
जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेन्मेन्ट
जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिए गतिविधियों पर
आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों का निर्धारण करेंगे।
B. नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियां (Negative
List/Prohibited Activities)
1. सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित
गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :
(i) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा
यात्रियों के लिये
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई
यात्राऐं बन्द रहेंगी।
(ii) मैट्रो रेल सेवाएं बन्द रहेंगी।
(iii) सभी विद्यालय/महाविद्यालय/ शैक्षणिक और
कोचिंग संस्थान आदि 31
अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग
को प्रोत्साहित किया जायेगा।
(iv) सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति
प्रदान की गयी है,
के अलावा), ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान
बंद रहेंगे।
(v) सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल /मनोरंजन /अकादमिक
/ सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित
होंगे।
C. अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities) (सशर्त) :
समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2020 और दिनांक 6 जून, 2020 तथा 30 जून, 2020 द्वारा संशोधित अनुमत सभी गतिविधियां जो
नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेण में नहीं हैं, वे उपरोक्त आदेशों में वर्णित
प्रतिबंधों/ सावधानियों के साथ जारी रहेंगी।
उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित भी
अनुमत होंगे :
1. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था
निम्नांकित शर्तों के अधीन खोला जाना निरन्तर जारी रहेगा :
(1) व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का
अन्तराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल
के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये।
(2) ऐसे स्थान के अंदर सभी व्यक्ति अनिवार्य
रूप से मास्क पहनेंगे।
(3) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
द्वारा धार्मिक स्थलों/पूजा के स्थलों के लिए दिनांक 4 जून, 2020 द्वारा जारी की गयी मानक संचालन
प्रक्रिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिए जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी।
(4) धार्मिक स्थलों के लिए गठित जिला स्तरीय
कमेटी की अनुशंषा पर जिला
कलेक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों के लिये जारी किये गये करो या न करो
सम्बन्धी अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक पूजा स्थल के अन्दर अनुपालना की
जायेगी।
अन्य समस्त धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा इत्यादि 01 सितम्बर, 2020 से सशर्त खोले जा सकेंगे। इस सम्बन्ध
में दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।
2. आम तौर पर दुकानों में एक समय में 2 से अधिक (छोटी दुकानों में) या 5 से अधिक (बड़ी दुकानों में) ग्राहकों की
उपस्थिति प्रतिबंधित होगी। दुकान/व्यावसायिक संस्थान के प्रबंधन का यह दायित्व
होगा कि परिसर में उपस्थित ग्राहकों व कर्मचारियों इत्यादि के मध्य समुचित दूरी
एवं मास्क की अनुपालना सुनिश्चित करें।
3. स्वतंत्रता दिवस समारोह
जिला, उपखण्ड, नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर आयोजित
किये जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह इस शर्त पर अनुमत होंगे कि स्वास्थ्य
मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स, विशेषकर, आयोजन स्थल को विसंक्रमित करना, सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं मास्क
पहनने के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. 5 अगस्त, 2020 से योग संस्थान एवं व्यायाम शालाओं का
संचालन अनुमत होगा,
जिसके लिये भारत
सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जायेगी।
5. विवाह सम्बन्धी आयोजन, आयोजकों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन
होंगे :
(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी
होगी।
(2) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी
सुनिश्चित की जायेगी।
(3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी
उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
6. अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी
सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
D. सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety
Prescriptions)
सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए
निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगेः
1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :
निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक
सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ
दण्डनीय होगा :
(1) मुंह को ढकना (Face Coverning) : सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस
कवर पहनना अनिवार्य होगा।
(2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक
व्यक्ति 6
फीट बनाये रखेगा।
(3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना
निषिद्ध है
और जुर्माने से दण्डनीय है।
(4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और
जुर्माने से दण्डनीय है।
(5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है
कि वे किसी ऐसी सतह,
जो सार्वजनिक सम्पर्क
साध्य है,
जैसे दरवाजे का
हैण्डल,
को छूने के उपरान्त
साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनिटाईजर (यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं
हैं) का उपयोग करें।
2. कार्य स्थलों में (At work places) :
कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिए उपरोक्त बिन्दु
संख्या 1
के अतिरिक्त
निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं :
(1) घर से कार्य : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की
विधि की पालना की
जाये।
(2) कार्य/ व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल
रखना :
कार्यालयों,
कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक
प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of
Work/business hours)
(3) जांच एवं स्वच्छता (Screening and
Hygiene)
: सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल
स्केनिंग,
हैण्डवॉश और
सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
(4) बार-बार सैनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं
जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों
द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल
तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यक से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित
किया जायेगा।
(6) आरोग्य सेतु : सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को
सार्वजनिक एवं स्वयं
की सुरक्षा के लिए
उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित
एवं प्रोत्साहित करेंगे।
(7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार
और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उपर वर्णित सामान्य सुरक्षर सावधानियों
की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड
कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई
जायेगी।
3. High Risk व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for
Vulnerable People)
(1) High Risk
व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से
पीड़ित व्यक्ति,
गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही
रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य
परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से
बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की
समुचित पालना करें।
E. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास :
(i) व्यक्तियों
और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं
होगा।
(ii) अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात्
सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा
सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुम
होगा।
(iii) सिटी बसों (लोक परिवहन) का संचालन इस
विभाग द्वारा दिनांक 22
जुलाई, 2020 को जारी गाईडलाईन के अनुसार होगा।
(iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से
यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत
वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
(v) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेश ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक
संचालन प्रक्रिया (SOP)
द्वारा नियमित किया
जाना निरन्तर जारी रहेगा।
F. क्रियान्वयन व्यवस्था
क्रियान्वयन व्यवस्था विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।
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