गृह विभाग ने जारी किये आदेश : कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी विभिन्न आदेश/एडवायजरी/दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो, अवहेलना पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी
जयपुर, 11 जुलाई। अतिरिक्त
मुख्य सचिव, गृह श्री रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने
के लिए गृह विभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेश/एडवायजरी/दिशा-निर्देशों की पूर्ण
पालना हेतु आदेश जारी किया है, जो निम्नानुसार है:-
विश्व स्वास्थ्य संगठन
तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic
घोषित
करने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं
संकमण के प्रसार की रोकथाम हेतु, संक्रमण की श्रृंखला को
तोडने व आमजन का जीवन बचाने हेतु, व्यापक लोकहित में, राज्य सरकार द्वारा निरन्तर सभी सम्भव प्रयास
किये जा रहे हैं। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक आदेश/एडवायजरी/दिशा-निर्देश
जारी किये गये हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने व संक्रमण को सीमित
रखने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर किये गये अथक प्रयासों के कारण ही प्रदेश में कोविड-19
संकमण को नियंत्रित रखने में काफी हद तक सफलता हासिल की है।
राज्य सरकार द्वारा सभी
संभव प्रयास किये जाने के बावजूद पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की
संख्या में वृद्धि हुई है। इसका एक प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण
को रोकने के लिए जारी विभिन्न आदेश/एडवायजरी/दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं किया
जाना है। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय नागरिकों द्वारा सामाजिक दूरी
की पालना नहीं किया जाना, मास्क नहीं पहनना, कार्य एवं अन्य स्थानों का उचित विसंक्रमणीकरण
नहीं किया जाना, सार्वजनिक स्थानों पर
थूकना, सार्वजनिक स्थानों व कार्यक्रमों
में लोगों का प्रतिबंध के बावजूद इकट्ठा होना,
इन
कारणों से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने में कठिनाई हो रही है।
गृह विभाग के समसंख्यक
आदेश दिनांक 30.06.2020 की निरन्तरता में कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण के
प्रसार की रोकथाम हेतु तथा संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुनः निम्नानुसार
एडवायजरी जारी की जाती है:-
1. आपस में मिलते समय
कम से कम 6 फुट की दूरी बनाये रखें।
2. घर से बाहर निकलते
समय मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें।
3. सार्वजनिक स्थानों
पर न थूंके।
4. भीड़-भाड़ वाले स्थानों
पर जाने से यथा संभव बचे।
5. घरों व कार्यस्थलों
को समय-समय पर विसंक्रमित करें।
6. आपस में मिलते समय
हाथ मिलाना तथा गले लगने जैसे अभिवादनों से बचे, बार-बार
साबुन / हैण्ड सेनेटाईजर से हाथ धोवे, स्वच्छता तथा सुरक्षित
शारीरिक दूरी बनाये रखी जावे।
7. कार्यस्थलों पर बैठकों
का आयोजन यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जावे। साथ ही ऐसी बैठकें, जिनमें
बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो, को यथा संभव पुर्ननिर्धारित
किया जावे।
8. किराना स्टोर/ मेडिकल
स्टोर/ सब्जी की दुकान/ दूध डेयरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार छूने वाली सतहों
की बार-बार सफाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकोल का पालन किया जावे तथा सुरक्षित सामाजिक
दूरी बनाये रखने के लिए दो गज की दूरी पर गोले बनाये जावे।
9. रेस्टोरेन्ट अथवा होटल/
ढाबों के प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंड
वॉश प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित किया जावे। साथ ही दो टेबलों के मध्य कम से कम दो
गज की दूरी का फासला रखा जावे एवं ग्राहकों को यथा सम्भव खुली हवा में बैठने के लिए
प्रोत्साहित किया जावे।
10. पूर्व नियोजित शादियों, समारोह एवं अन्तिम संस्कार इत्यादि में आगंतुकों
की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित संख्या तक ही सीमित रखने की कड़ाई से पालना सुनिश्चित
की जावे।
11. सभी गैर आवश्यक सांस्कृतिक
तथा सामाजिक समारोह को स्थगित रखा जावे।
12. स्थानीय निकायों के
चुने हुये जनप्रतिनिधि/अधिकारियों के द्वारा व्यापारी संघ तथा अन्य संगठनों के साथ
संवाद स्थापित कर व्यवसायिक स्थल यथा सब्जी मण्डी, अनाज
मण्डी, अन्य बाजारों में क्या
करें व क्या नहीं करें, इस हेतु व्यापक ‘प्रचार’ का अभियान चलाया जावे। बाजारों में अधिक
भीड़ न हो, इस हेतु भी समुचित उपाय
किये जाये।
13. आमजन गैर जरूरी यात्राओं
से बचे एवं सार्वजनिक परिवहन यथा बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज में सुरक्षित दूरी बनाकर यात्रा
करें। साथ ही संबंधित अधिकारी इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से विसंक्रमित (Disinfect) करना सुनिश्चित करें।
14. समस्त चिकित्सा संस्थानों
द्वारा कोरोना वायरस से सम्बन्धित समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया जावे।
15. ऑनलाइन सेवा प्रदाता
कम्पनियों में होम डिलेवरी का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षात्मक
उपाय अपनाएं जावे।
16. करेंसी नोटों एवं
पत्रावलियों के पृष्ठ पलटने के लिए पानी के स्पंज का उपयोग किया जावे तथा इसे दैनिक
रूप से विसंक्रमित किया जावे।
17. यथासम्भव हवादार क्षेत्र/कमरे
में ही निवास या कार्य किया जावे।
उक्त दिशा-निर्देशों की प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। अवहेलना की स्थिति में संबधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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