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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल परिवर्तन की सूचना 13 जुलाई तक देना जरूरी, योजना का लाभ नहीं चाहने वालों को देना होगा घोषणा पत्र

जयपुर, 11 जुलाई। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अग्रणी जिला प्रबन्धक श्री एस.के.गुप्ता ने बताया कि कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाना पूर्णतया स्वैच्छिक है।

उन्होंने बताया कि योजना में बीमा स्वैच्छिक होने के बावजूद ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व संबन्धित बैंक या वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको इस योजना में सम्मिलित माना जायेगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में यदि कोई परिवर्तन है तो इसकी सूचना वित्तीय संस्थान को 13 जुलाई 2020 तक देनी होगी अतः इस बाबत कृषक को घोषणा पत्र संबन्धित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के तहत 15 जुलाई 2020 तक जिनको फसल ऋण स्वीकृत या नवीनीकरण एवं वितरित किया गया हो वे ही ऋणी कृषक इस योजना में कवर किए जाने के लिए पात्र होंगे।

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