व्यक्तियों के निर्बाध अन्तर्राज्यीय आवागमन की बहाली, गृह विभाग ने जारी किये निर्देश
जयपुर, 16 जून। गृह विभाग ने व्यक्तियों के निर्बाध अन्तर्राज्यीय आवागमन अर्थात प्रदेश में आने एवं जाने की बहाली के सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित
किये है।
राज्य में दैनिक नये कोविड-19 पॉजिटिव केसेज की स्थिति स्थिर होने, राज्य
का रिकवरी रेट देश में बेहतरीन होने एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने के कारण लोगों को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून, 2020 के द्वारा व्यक्तियों के राज्य के अन्दर आने एवं बाहर जाने पर लगाई गई शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटा दी गई।
अब व्यक्तियों के राज्य में अन्दर आने अथवा बाहर जाने हेतु निर्बाध आवागमन की पूर्व व्यवस्था इस शर्त के साथ बहाल की जाती है कि समस्त व्यक्ति, जो राज्य में प्रवेश अथवा निकास कर रहे हैं, उनको प्रवेश/निकासी स्थान पर स्क्रीन किया जाये। पूर्व में स्थापित चैकपोस्ट स्क्रीनिंग के उद्देश्य के कारण यथावत स्थापित रहेंगे।
No comments