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गृह विभाग ने जारी किया परिपत्र : मुख्य सडकों पर बारात के प्रोसेशन व साथ डी.जे. के बजाने, सड़कों पर सार्वजनिक सभा जुलूस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिबन्ध

जयपुर, 24 जून। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह श्री राजीव स्वरूप ने प्रदेश के समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट को सम्‍बोधित एक परिपत्र जारी किया है, जो निम्‍नानुसार है:-

वर्तमान में राज्य कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण, फैलाव एवं रोकथाम के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रतिबन्धात्मक निर्देश समय समय पर जारी किये गये हैं, ताकि लोक-व्यवस्था कायम रह सके एवं मानव जीवन सुरक्षित रहे। इसके लिये सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं कोविड-19 हेतु जारी किये गये प्रोटॉकोल के तहत अन्य एहतियाती कदमों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

कोरोना वायरस के रोकथाम के क्रम में जारी किये गये निर्देशों में विवाह समारोह में 50 से अधिक अतिथियों के आमंत्रण पर प्रतिबन्ध है तथा राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा भी लगाई गई है।

राज्य में वर्तमान विद्यमान परिस्थितियों में सामाजिक दूरी (Social Distancing) अन्य एहतियाती उपायों की अनुपालना हेतु एवं परेशानी मुक्त (Hassle Free) आवागमन हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक उपायों की आवश्यकता है

1. मुख्य सडकों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध।

2. मुख्य सडकों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डी.जे. के बजाने पर प्रतिबन्ध।

3. मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिबन्ध।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मद्देनजर सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने जिले के क्षेत्राधिकार में राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर उपरोक्त अंकित गतिविधियों को अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित करें।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाये एवं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लाई जाये।

यदि अपरिहार्य कारणों से मुख्य सडकों पर प्रोसेशन, सार्वजनिक सभा एवं समारोह के आयोजन आदि किया जाना नितांत आवश्यक हो तो इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट की लिखित में पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर कठोरता से अनुपालना करवाई जाना सुनिश्चित किया जाये।



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