गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, कोरोना बीमारी की जागरूकता हेतु पोस्टर लगाना अनिवार्य
जयपुर, 18 जून। अतिरिक्त मुख्य सचिव,
गृह श्री राजीव स्वरूप ने राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में संशोधन बाबत्
अधिसूचना जारी की है, जो निम्नानुसार है :-
जी.एस.आर.175 :-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्याक 1) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 एवं जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित विनियम में निम्नानुसार संशोधन करती है, जैसे कि समय-समय पर संशोधित किया गया, अर्थात्:
संशोधन
उक्त विनियमों में वर्तमान में विनियम 9 के बाद निम्नानुसार विनियम 10 एवं 11 जोडी जाती है:-
"10. प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के प्रमुख यथा- राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिग मॉल्स, बैंक, शोरूम्स आदि एवं प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने परिसर के प्रवेश-द्वार पर पोस्टर (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) प्रदर्शित किया जायेगा। पोस्टर का प्रारूप जैसे कि विनियम 11 के नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है।
11. प्रत्येक व्यवसायिक संगठन (व्यापार मण्डल) एवं मंडी संगठन भी इस पोस्टर (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) को सम्बद्ध बाजार/मंडी के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे। पोस्टर का प्रारूप निम्नानुसार होगा:-
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