राज्य में प्रवेश एवं निकासी के लिए पास अथवा एनओसी आवश्यकता नहीं - अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
जयपुर, 16 जून।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति को राजस्थान
में प्रवेश करने अथवा राजस्थान से निकासी के लिए किसी प्रकार के पास अथवा एनओसी की
आवश्यकता नहीं होगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने बताया कि इस
संबंध में मगलवांर को आदेश जारी कर दिय गये है। उन्होंने बताया कि राज्य में दैनिक
नये कोविड-19 पॉजिटिव केसेज की स्थिति स्थिर होने, राज्य का रिकवरी रेट देश में बेहतरीन होने
एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने के कारण लोगों को हो रही
असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में 10 जून, 2020 को व्यक्तियों के राज्य के अन्दर आने एवं
बाहर जाने पर लगाई गई शर्तो को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
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