ब्रेकिंग न्‍यूज

व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण के सम्‍बन्‍ध में गृह विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

जयपुर, 10 जून। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण में चलते गृह विभाग के अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव श्री राजीव स्‍वरूप ने व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण के सम्‍बन्‍ध में गृह विभाग ने पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर, समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो निम्‍नानुसार है :-

1 जून, 2020 से लॉकडाउन के चरणबद्ध खुलने पश्चात् राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि वर्तमान मक्त आवागमन व्यवस्था में कछ व्यक्ति, जो हॉटस्पॉट / अन्य क्षेत्र से थे. वह कोविड टेस्ट पश्चात् एवं रिपोर्ट आने से पूर्व अन्य राज्यों में चले गये एवं जाने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में जाने वाले क्षेत्र में भी वे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों को मध्यनजर रखते हुए एवं जन सुरक्षा के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अन्तर्राज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाये।

अत: निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं, जो आगामी आदेश तक लागू रहेंगे, जब तक कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा नहीं की जाये।

राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्‍यक्तियों का आगमन

राज्य में बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश निम्नानुसार नियंत्रित किया जायेगा :

1. अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से :

यह आगमन विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 24 मई, 2020 के अनुसार होगा।

2. निर्धारित उड़ान/ ट्रेन/बस :

ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के पश्चात् ही यात्रा करने हेतु अनुमत हैं। हवाई अडडा / रेलवे स्टेशन/ बस स्टेण्ड पर उनकी पूनः स्क्रीनिंग की जावे।

3. सड़क मार्ग से (निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन) :

बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्‍यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जाये।

II  राज्य के बाहर व्‍यक्तियों का प्रस्थान

1. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। यह पास

निम्न कार्यालयों से प्राप्त हो सकेगा :

(1) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(2) पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक

(3) उपखण्ड मजिस्ट्रेट

(4) उप अधीक्षक, पुलिस

(5) स्थानीय पुलिस स्टेशन

क्रम संख्या (3) से (5) के अधिकारी उनके स्तर पर जारी किये गये पासों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, जिला प्रशासन के द्वारा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहाँ से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु जो व्यक्ति वहां पर पास बनवाना चाहता है, उनको यात्रा के प्रस्थान से काफी समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा सम्बन्धी स्क्रीनिंग की पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

3. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं (क्रम संख्या 2 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर किया जायेगा।

4. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था

नहीं होगी, परन्तु उनकी यात्रा/अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा :

(1) जो व्यक्ति 10 जून, 2020 को निर्धारित उड़ान/ ट्रेन/RSRTC बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे हैं।

(2) विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यु / एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भती की स्थिति में), सत्यापन पश्चात

समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि पास जारी करने की एवं हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टेण्ड पर स्क्रीनिंग की आवश्यक निर्धारित व्यवस्था तत्काल स्थापित की जावे।

इसके अतिरिक्त सीमांत जिलों के जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बॉर्डर पर चेकपोस्ट तत्काल स्थापित की जावे, जहां पर राज्य के भीतर आने वाले एवं राज्य के बाहर जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं दस्तावेजों आदि के

सत्यापन की व्यवस्था हो।




No comments