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गृह विभाग ने धार्मिक स्‍थलों को खोले जाने के सम्‍बन्‍ध में जिला कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में कमेटी गठित की

जयपुर, 8 जून। गृह विभाग के अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव श्री राजीव स्‍वरूप ने धार्मिक स्‍थलों को खोले जाने के सम्‍बन्‍ध में एक आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार राज्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोला जाये। दिनांक 06.06.2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिलों के विभिन्न धार्मिक नेताओं, गुरूओं आदि से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :

1.

जिला कलेक्टर

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अध्यक्ष

2.

जिले के समस्त विधायकगण

-

सदस्‍य

3.

जिला पुलिस अधीक्षक

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सदस्‍य

4.

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

-

सदस्‍य

5.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

-

सदस्य सचिव

6.

जिले में प्रत्येक धर्म के गुरू, प्रमुख धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा मुख्य प्राधिकारी आदि, जिनका मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा

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विशेष आमंत्रित सदस्य

 

उक्त समिति विचार-विमर्श कर निम्न बिंदुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी :-

1. प्रत्येक धर्म के धार्मिक स्थलों में उस धर्म के रीति-रिवाज एवं कोविड-19 से बचाव के लिए अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए क्या-क्या और किस प्रकार से गतिविधियां, पूजा-अर्चना, इबादत एवं जियारत आदि अनुमत की जाये। इस बाबत् भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाये।

2. जिले में स्थित समस्त ऐसे धार्मिक स्थल, जहाँ भारी संख्या में स्थानीय/जिले के अन्य जिलों/ राज्य से आगमन होता है, की सूची तैयार करना।

3. उक्त समस्त सूचीबद्ध धार्मिक स्थलों में प्रबंधकीय व्यवस्था तैयार करना एवं उस व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना, जिसमें धार्मिक स्थल के भीतर सम्बन्धित ट्रस्ट आदि एवं उसके बाहर जिला प्रशासन/पुलिस आदि की भूमिका सम्मिलित हो। इस प्रबंधकीय व्यवस्था में उस धार्मिक स्थल के परिसर में एवं उसके बाहर वह समस्त गतिविधियां भी सम्मिलित हो, जो उस धार्मिक स्थल से सम्बन्धित हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की दुकानें, तीर्थयात्री/ जायरीन आदि के विश्राम स्थल आदि।

4. शेष धार्मिक स्थलों को किस प्रकार खोला जाये एवं क्या व्यवस्था की जाये, के सम्बन्ध में कार्य योजना।

उक्त समिति विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 25.06.2020 तक प्रस्तुत करेगी।

समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट एवं उसके अध्ययन पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि लॉकडाउन अवधि में राज्य में स्थित धार्मिक स्थलों को कब से एवं किस प्रकार से खोला जाये।


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