स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के प्रावधानों की पालना करें - महानिदेशक पुलिस
जयपुर, 13 जून।
महानिदेशक पुलिस श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के बाद दी गई
रियायतों के दौरान स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सावधानी से पालन एवं राजस्थान
ऎपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य जारी निषेधाज्ञाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने
का आग्रह किया है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में
कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान ऎपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही
अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में अनावश्यक रुप से आतंकित होने की नहीं बल्कि
सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के बारे में लापरवाही बरतना घातक सिद्ध हो
सकता है।
महानिदेशक ने बताया कि कोरोना संक्रमण
को रोकने के लिए मास्क लगाना,
निर्धारित भौतिक दूरी
रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि
निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रात्रि 9 बजे
से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लागू
राजस्थान ऎपिडेमिक अध्यादेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं
रखने एवं बिना मास्क पहने आए लोगों को सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध
निरंतर चालान किए जा रहे हैं। अब तक 80 हजार
से अधिक व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के
दुरुपयोग के मामलों पर भी सतर्कता से नज़र रखी जा रही है। स्वप्रेरणा से सावधानी
बरतकर दण्डात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है।
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