राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 80 हजार चालान - महानिदेशक पुलिस (अपराध)
जयपुर, 11 जून। प्रदेश में
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक
अध्यादेश के तहत अब तक 80 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड 48 लाख रूपये से अधिक का
जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले, बिना मास्क पहने
लोगों को सामान बेचने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, निर्धारित सुरक्षित
भौतिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान किये गये हैं।
महानिदेशक पुलिस (अपराध) श्री बी एल
सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 3500 एफआईआर दर्ज कर अब तक
करीब 7
हजार व्यक्तियों को
गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर
सवा 4
लाख
से अधिक वाहनों का चालान किया गया एवं 8 करोड़ रुपये से अधिक
का का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
श्री सोनी ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार 800 लोगों को सीआरपीसी के
प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के
दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने
बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमें दर्ज कर 297 असामाजिक तत्वों के
खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया
है।
महानिदेशक पुलिस (अपराध) ने बताया कि
काला बाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला
बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर
कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है।
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