लॉकडाउन 5.0 अवधि में कार्य स्थल हेतु कार्मिक विभाग ने किये निर्देश जारी
जयपुर, 1 जून। कोविड-19 (covid-19) महामारी के दृष्टिगत गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक 33(2)गृह-9/2019 दिनांक
31.05.2020 द्वारा समस्त प्रदेश में लॉकडाउन को
दिनांक 01.06.2020 से 30.06.2020 तक
बढ़ा दिया गया है।
गृह विभाग के उक्त आदेश के अनुसरण में कार्मिक
विभाग द्वारा जारी आदेश में दिनांक 01.06.2020 से
30.06.2020 तक शासन सचिवालय में पदस्थापित
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति गृह विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2020 के अनुसार रहेगी।
कार्मिक विभाग द्वारा लॉकडाउन 5.0 अवधि में कार्य स्थल हेतु निम्न निर्देश
जारी किए हैं :-
1. शासन सचिवालय स्थित सभी कार्यालय पूर्ण
क्षमता के साथ संचालित होंगे।
2. कार्यालय में उपस्थित होने वाले
अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) संबंधी मापदंडों (न्यूनतम 6 फीट-"दो
गज की दूरी") का सख्ती से पालन करेंगे।
3. लंच एवम् चाय आदि के ब्रेक में भी
उपयुक्त अंतराल के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा।
4. कार्यस्थल पर उपस्थिति की सम्पूर्ण अवधि
में चेहरे पर मास्क/कवर पहनना अनिवार्य होगा।
5. सचिवालय परिसर में किसी भी स्थल पर
थूकना निषिद्ध है।
6. सचिवालय में प्रत्येक बार प्रवेश एवं
निकास के दौरान सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाये।
7. कार्य अवधि में कॉमन उपयोग में आने वाली
सतहें जैसे - दरवाजे का हैण्डल,
रेलिंग, लाईट के स्विच, वॉल फैन की डोरी, परदे आदि को छूने के उपरान्त साबुन और
पानी से हाथ धोयें/सेनेटाइज करें।
8. लॉकडाउन 5.0 के
दौरान आमजन का सचिवालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सचिवालय के बाहर स्थित राजकीय
कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जांच पश्चात आवश्कतानुसार अनुमति दी
जायेगी।
9. सचिवालय में विभागवार पदस्थापित शासन
सहायक सचिव एवम अनभागाधिकारी स्तर के अधिकारियों का दायित्व होगा कि उनके
नियन्त्रणाधीन कार्यरत कर्मचारियों से सामाजिक दूरी, साफ-सफाई
(सेनिटाइजेशन) एवम् स्वास्थ्यगत मानकों की पालना करायें तथा पालना में कोई भी कमी
अथवा कार्यरत कार्मिकों के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण सामने आने पर तुरन्त विभाग
के उच्चाधिकारियों एवम् कार्मिक विभाग को मय पूर्ण संभावित सम्पर्क सूची अवगत
करावे।
10. कोविड़-19 महामारी
से सम्बन्धित प्राथमिक लक्षण प्रत्यक्ष होने पर प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा
विभाग के निर्धारित मानक अनुसार नियमित जॉच, उपचार
एवम होम क्वॉरंटीन के निर्देशों की पालना सक्ष्म स्तर के माध्यम से करावें। शासन
संयुक्त सचिव, कार्मिक (ख) विभाग उक्त व्यवस्था की
मॉनीटरिंग एवम् सूचना के प्रभारी अधिकारी होंगे। सूचना शासन संयुक्त सचिव कार्यालय
के ईमेल आई.डी. dsdopb@rajasthan.gov.in
पर प्रेषित की जा
सकेगी। प्रत्येक विभाग,
अनुभाग स्तर से
प्राप्त उक्त सूचना के दैनिक संधारण, उच्च
स्तर पर। संप्रेषण,
मोनिटरिंग हेतु
संयुक्त सचिव/उप सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी को नियुक्त करावें।
11. कोविड-19 से
सुरक्षा एवं बचाव हेतु आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu App) विकसित किया गया है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा है
कि अपने मोबाईल पर डाउनलोड करलें तथा इसका सक्रिय उपयोग करें। सचिवालय में प्रवेश
के दौरान स्वागत कक्ष पर इसकी जांच की जायेगी।
12. सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्फ्यूग्रस्त
क्षेत्र अथवा कंटेनमेन्ट जोन से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को सचिवालय में नहीं
बुलाया जावे।
13. कोविड़-19 से
मुकाबले हेतु अपनाए गए रोकथाम के उपायों की सफलता के लिए सभी कार्मिकों से
निर्धारित सुरक्षा सावधानियाँ एवं आत्म नियमन को अपनाकर जिम्मेदार व्यवहार करना
अपेक्षित है। किसी भी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या राजकीय निर्देशों की जान-बूझकर
अवमानना न केवल उस व्यक्ति एवं उसके परिवार के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी धातक हो
सकती है। इसलिए कार्यालय में कार्य अवधि के दौरान सभी उपस्थित अधिकारी एवं
कर्मचारीगण से अपेक्षा है कि न केवल स्वयं स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं दूरी के मानकों का पालन
करें अपितु अपने साथियों को भी पालन हेतु प्रोत्साहित करें।
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