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प्रदेश में लागू लॉकडाउन 5.0 (31.05.2020) के क्रियान्वयन आदेश में संशोधन


जयपुर, 6 जून। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह  विभाग श्री राजीव स्वरूप ने समसंख्यक लॉकडाउन 5.0 क्रियान्विति आदेश दिनांक 31.05.2020 के निरन्तर में निम्नांकित गतिविधियों को सशर्त दिनांक 08.06.2020 से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में निम्‍न संशोधन किये गये हैं:-

1. होटल अन्य अतिथि सेवाएँ

शर्त : समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु "होटल अन्य अतिथि सेवाओं" के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी। 

2. रेस्टोरेंट एवं क्लब 

शर्ते :

(1)  समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु "रेस्टोरेंट" के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी।

(2)  टेबल सीटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की जाये कि दो टेबिल सीटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी हो।

(3)  फास्ट फूड़ इकाइयों, जहाँ स्टेंडिंग टेबल हैं, वहाँ टेबलों के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाये एवं एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं हों।

3.  शॉपिंग मॉल्स 

शर्त : समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु "शॉपिंग मॉल्स" के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी।



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