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गृह विभाग ने जारी की गाईडलाईन : अनलॉक-2 (1 जुलाई से 31 जुलाई,2020) के क्रियान्वयन आदेश

जयपुर, 30 जून। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश 403/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 29.6.2020 द्वारा कन्टेन्मेन्ट जॉन में लॉकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेद्ध 31 जुलाई, 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

तदनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन /अनलॉक-2 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गृह विभाग ने निम्‍न गाईडलाईन जारी की हैं :-

A. कन्टेन्मेन्ट जोन्स / कर्फ्यू क्षेत्र (Containment Zones / Curfew areas )

ये वह क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे क्षेत्र की उपयुक्त चिन्हित कर वैबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा। कन्टेन्मेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

इन गाईडलाईन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिये गतिविधियों पर प्रतिबन्धों, जो आवश्यक हों, का निर्धारण करेंगे।

B. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंध (Restriction Under Section 144 CrPC):

रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे :

(a) पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर है।

(b) चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/निजी)।

(c) IT और ITeS कम्पनियों का स्टाफ।

(d) औद्योगिक इकाईयां / निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती हैं।

(f) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।

(g) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ।

(h) राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का अवागमन।

(i) एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर / गन्तव्य स्थान तक आवागमन।

(j) ट्रक/ माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहें या खाली लौट रहे हों, का आवागमन।

 

C. नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियां (Negative List / Prohibited Activities)

सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :

i. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों के लिये अन्‍तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं।

ii. मैट्रो रेल सेवाएं।

iii. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करेंगे।

iv. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेन्ट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्‍वीकृति प्रदान की गयी है, के अलावा), ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।

v. शहरी/नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बडे स्थान जहाँ लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिये बन्द रहेंगे।

vi. सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन / अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन। तथापि,

(a) विवाह संबंधी आयोजन, आयोजकों पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगे :

(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।

(2) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।

(b) अन्त्येष्टी / अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

D. सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety Prescriptions)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे :

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सावर्जनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा :

(1) मुंह को ढकना (Face Covering) : सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

(2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दो गज की दूरी" बनाये रखेगा।

(3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।

(4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।

(5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनेटाईजर का उपयोग करें।

2. कार्य स्थलों में (At work places):

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं:

(1) घर से कार्य (WFH) : जहाँ तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए।

(2) कार्य / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना : कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work / business hours)

(3) जांच एवं स्वच्छता (screening and Hygiene): सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

(4) बार-बार सेनेटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आरोग्य सेतु : सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।

(7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

 

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

 

3. भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for Vulnerable People)

भेद्य व्यक्तियों (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगण्ता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उदेश्यों के लिये ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

E. अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities) :

समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2020 और दिनांक 6 जून, 2020 द्वारा संशोधित अनुमत सभी गतिविधियां, तथापि जो नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं हैं, वे उपरोक्त आदेशों में वर्णित प्रतिबंधो / सावधानियों के साथ जारी रहेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 1 जुलाई 2020 से निम्नांकित भी अनुमत होंगे :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मज्जिद एवं गुरूद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था, को 1 जुलाई, 2020 से निम्नांकित शर्तों के अधीन खोला जा सकेगा :

(1) व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अन्तराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये।

(2) ऐसे स्थान के अन्दर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

(3) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा धार्मिक स्थलों/ पूजा के स्थलों के लिये दिनांक 4 जून 2020 द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रकिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिये जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी।

(4) धार्मिक स्थलो के लिये गठित जिला स्तरीय कमेटी की अनुसंशा पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों के लिये जारी किये गये करो या न करो संबंधी अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक पूजा स्थल के अन्दर अनुपालना की जायेगी।

2. दुकानों में एक समय में 2 से अधिक (छोटी दुकानों में) या 5 से अधिक (बडी दुकानों में) ग्राहक, स्थान की उपलब्धता के आधार पर तथा इस शर्त पर कि ग्राहकों के मध्य उपयुक्त शारीरिक दूरी बनी रहे, प्रवेश हो सकेगा।

F. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास :

(i) व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(ii) अन्य सभी कामर्शियल यात्री परिवहन वाहन यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।

(iii) तथापि, अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।

(iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।

(v) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

G सामुदायिक जागरूकता / स्वयंसेवक (Community Awareness / Volunteers) :

1- कोविड-19 से मुकाबले हेतु अपनाये गये रोकथाम उपायों के लिये सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियों और आत्म नियमन को अपनाकर जिम्मेदार व्यवहार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या उसे नहीं अपनाना न केवल उस व्यक्ति या उसके परिवार के लिये बल्कि दूसरे के लिये भी भारी हानिकारक हो सकता है। इसलिये संचार के सभी माध्यमों - प्रिन्ट और इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के माध्यम से आवश्यक ऐतिहयाती उपायों पर लोगों को शिक्षित/जागरूक करने के साथ साथ उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के लिये राज्य और जिला स्तर पर एक बडे पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम जनहित में प्रारम्भ किया जावे।

2- विद्यालय / महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाईन लर्निंग क्लासेज चला रहे हैं, वे अपने शिक्षण में आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की सलाह को शामिल करें जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिये दैनिक आवश्यक आदतों के भाग के रूप में आवश्यक है। जैसे कि:

(a) घर से बाहर जाने से लेकर घर वापस आने तक चेहरे पर मास्क / कवर पहनना।

(b) एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का करने का व्यवहार एवं सुनिश्चित करें।

(c) हाथों को साबुन एवं पानी से बार बार धोना तथा किसी सार्वजनिक सम्पर्क की सतह को जैसे दरवाजा, हैण्डल आदि को छूने के पश्चात आवश्यक रूप से हाथ धोना/सेनेटाईज़ करना।

विद्यार्थियों को इन व्यक्तिगत एवं सामाजिक आदतों को अपने परिवार के सदस्यों तथा दूसरों को भी प्रचारित/प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

3- गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्वैच्छिक और समुदाय अथवा अन्य संगठनों और समूहों को पूरे जोश के साथ इस संदेश को प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4- जिला प्रशासन ऐसे स्वयं सेवकों की सूची तैयार करे जो सुविधाजनक स्थान पर आमजन को सामाजिक दूरी के साथ साथ फेस मास्क / कवर पहनने के संबंध में लोगों को समझाइश कर सकें।

H. कार्यान्वयन मशीनरी कार्यान्वयन मशीनरी :

विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।
















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