धारा 144 के तहत रात्रि 9 से प्रातः 5 बजे तक आवागमन निषेध
जयपुर, एक
जून। जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की
समस्त राजस्व सीमाओं में 31
मार्च 2020 को धारा 144 के
अन्तर्गत जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश को अतिक्रमित करते हुए आदेश दिए हैं
कि जिले में रात्रि 9
बजे से प्रातः 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस, कोविड-19 की
वजह से होने वाले मानव जीवन एवं जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक
आदेश तत्काल जारी किया जाना अति आवश्यक है।
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