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शिक्षा राज्य मंत्री ने कोरोना ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का जताया आभार



- शिक्षकों के वेतन आहरण के लिए भी अधिकारियों को दिए निर्देश

- लगातार ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के स्थान पर रोटेशन आधार पर दूसरों को लगाया जाएगा

जयपुर, 6 मई। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि स्कूलों में और कोरोना सर्वें आदि कार्यों में लगातार ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के स्थान पर जल्द ही रोटेशन से दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के 1.75 लाख से अधिक उन शिक्षकों का आभार भी जताया है जो कोराना कार्यों में विविध स्तरों पर निरंतर कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं।

श्री डोटासरा ने कहा है कि लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जो कार्मिक लॉक डाउन अवधि में कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उन्हें 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में संबधित उपखण्ड मजिस्‍ट्रेट या जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर ड्यूटी से राहत दिलाएं।

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहे समस्त कार्मिकों एवं शिक्षकों से 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि मुख्यालय पर उपस्थित समस्त कार्मिकों की सूची तैयार कर सम्‍बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी लगाये जाने हेतु तत्काल उपलब्ध करावे।

शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षकों के वेतन संबंधित समस्या का निवारण भी त्वरित समुचित रूप में किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऎसे कार्मिक जिन्होंने लॉक डाउन लागू होने से पहले अवकाश लेकर मुख्यालय परित्याग किया था और लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो सके या लॉक डाउन अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन किया था, उनके वेतन की व्यवस्था भी त्वरित सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में कार्मिकों के आवेदित अवकाश अवधि पूर्ण होने तक के लिए नियंत्रण अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत कर शेष लॉकडाउन अवधि का वेतन आहरित किए जान के आदेश जारी किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

श्री डोटासरा ने बताया कि 22 मार्च के निर्देशों के विपरीत परिस्थितिवश बगैर पूर्वानुमति मुख्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों को भी भविष्य में बगैर पूर्वानुमति मुख्यालय न छोड़ने के लिए पाबंध करते हुए लॉकडाउन अवधि का वेतन आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नियन्त्रण अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 12 अप्रेल के बाद बगैर युक्तियुक्त कारण एवं पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

शिक्षा राज्य मंत्री श्री डोटासरा ने बताया कि आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के एक आदेश के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को संबधित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को पंचायत में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि यदि पोषाहार प्रभारी को 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी से राहत दी जाती है तो संबधित संस्था प्रधान अथवा पीईईओ स्टॉक में उपलब्ध सामग्री एवं अभिलेख का सत्यापन कर अन्य कार्मिक को प्रभार हस्तान्तरण के उपरान्त ही मुक्त कर सकेगे।

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