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परिवहन व्‍यय को राज्‍य सरकार करेगी वहन, मुख्‍य सचिव ने जारी किये आदेश



जयपुर, 5 मई। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए श्रमिकों को उनके गन्‍तव्‍य तक पहुंचाने के लिए मुख्‍य सचिव श्री डी.बी.गुप्‍ता ने आपदा प्रबन्‍धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के माध्‍यम से एक आदेश जारी किया है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के कारण राज्‍य में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य तक पहुंचाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है

आदेश के अनुसार लॉकडाउन के कारण राज्‍य में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को गन्‍तव्‍य स्‍थान तक पहुंचाने पर होने परिवहन व्‍यय को राज्‍य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसे प्रवासी श्रमिकों को गन्‍तव्‍य पर पहुंचाने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा विशेष यात्री रेलों का संचालन किया जा रहा है।

उक्‍त विशेष यात्री रेल एवं साथ ही विशेष बसों के समस्‍त यात्रियों के किराये का भुगतान संबंधित जिला कलेक्‍टर, जहां से रेल/बस प्रस्‍थान (starting point) करेगी, द्वारा निर्बन्‍ध कोष (United Fund) से किया जायेगा। किसी भी यात्री से किराया वसूल नहीं किया जायेगा। 



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