गृह मंत्रालय ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया
नई दिल्ली, 11 मई। केंद्रीय गृह मंत्रालय
(एमएचए) ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन
प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है।
केवल कन्फर्म ई-टिकट पर ही यात्रियों की
आवाजाही और रेलवे स्टेशन में उनके प्रवेश की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की
अनिवार्य चिकित्सा जांच (स्क्रीनिंग) होगी। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन में
चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। यात्रा के दौरान
और रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के
दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा।
सभी यात्रियों को स्टेशन पर एवं कोचों में
प्रवेश और निकासी के स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित
किया जाएगा कि सभी यात्री प्रवेश करने और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क अवश्य ही
पहनें। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर संबंधित यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य स्थान
वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह
मंत्रालय के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा
ट्रेनों के आवागमन की अनुमति एक क्रमबद्ध तरीके से दी जाएगी।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
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