बूंदी टिड्डी आक्रमण प्रभावित जिला घोषित, अधिसूचना जारी
जयपुर, 22 मई।
बूंदी जिले को टिड्डी आक्रमण के खतरे से प्रभावित जिला घोषित किया गया है। जिला
कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट श्री अन्तर सिंह नेहरा ने इस आशय की अधिसूचना जारी की
है। जारी अधिसूचना में उल्लेख है कि कृषि विभाग, बूंदी
से प्राप्त सूचनाओं और फीडबैक के आधार पर बूंदी जिले को राजस्थान एग्रीकल्चर पेस्ट
एंड डिजीज एक्ट-1951
के अन्तर्गत बूंदी को
टिड्डी आक्रमण के खतरे वाला जिला घोषित किया गया है। उक्त एक्ट के दायरे में जिले में टिड्डी रोकथाम एवं नियंत्रण के
लिए यथोचित उपाय किए जाएंगे। यह अधिसूचना जनवरी 31, 2021 तक
प्रभावी रहेगी।
उपनिदेशक कृषि (विस्तार) श्री रमेश चंद
जैन ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से समीपवर्ती जिलों से टिड्डी दल का
आगमन हो रहा है। आगे भी टिड्डी दल के आगमन की आशंका बनी हुई है अतः सभी किसान भाई
टिड्डी आने से पहले कुछ तैयारियां करके रखें।
उन्होंने बताया है कि किसान भाई अपने
खेत में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर छोटी-छोटी कचरे की ढेरियां बनाकर रखें जिस पर टिड्डी
आने पर उनको जलाकर धुंआ किया जा सके।
किसान अपने पास कुछ मात्रा में कीटनाशक
जैसे फेनवलरेट 0.4 प्रतिशत डीपी और क्विनालफॉस 1.5 प्रतिशत डीपी आदि रखें जिसका टिड्डी आने
पर खेत में फसल पर बुरकाव करें। गांव में उपलब्ध सभी टै्रक्टर माउंटेड स्प्रेयर और
पानी का टैंकर इस प्रकार से तैयार रखें की टिड्डी दल आने पर तत्काल प्रभाव से काम
लिया जा सके।
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