गृह विभाग ने देश एवं विदेश से राजस्थान आने वाले प्रवासियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये
जयपुर, 13 मई। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में कोविड-19 के प्रकोप के चलते राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनेन्स, 2020 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 भी जारी कर दी गई है।
चूंकि राज्य में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन है एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से उक्त अध्यादेश की धारा 4(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रवासी, जिन्होंने हाल ही राज्य में प्रवेश किया है अथवा आगामी दिनों में आने वाले हैं, के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये है।
3. अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14
दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारनटीन करना संभव नहीं है,
उनको जिला प्रशासन द्वारा स्थापित क्वारनटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम
हो, में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जायेगा। इन सब की समय-समय पर चिकित्सा
दल द्वारा जांच की जायेगी।
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