गृह विभाग ने दुकानें, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि खोलने की अनुमति के आदेश जारी किये
जयपुर, 13 मई। राज्य सरकार ने गृह विभाग
के आज दिनांक तक समस्त समसख्यक आदेशों के क्रम में आठ श्रेणियों में दुकानें खोलने
की अनुमति कुछ शर्तो के साथ जारी की है, जो निम्नानुसार है :-
1. रेस्टोरेंट/भोजनालय आदि - केवल टेक अवे एवं होम
डिलीवरी
2. मिठाई की दुकानें - केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी
3. ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबें
4. हार्डवेयर की दुकानें (प्लम्बिंग, कारपेन्टरी,
पेंट आदि)
5. निर्माण सामग्री की दुकानें
6. ए.सी., कूलर, टीवी/इलैक्ट्रोनिक्स, विद्युत सम्बन्धी
दुकानें
7. इलैक्ट्रोनिक रिपेयरिंग दुकानें/सेवाएं
8. वाहन विक्रय शोरूम
उपरोक्त समस्त दुकानें कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेशों की निर्धारित सुरक्षा उपायों - यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क पहने ग्राहक को विक्रय नहीं करना, निरन्तर सैनेटाईजेशन व्यवस्था आदि - की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
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