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मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को जरूरत पड़ने पर ही लगाया जाएगा, विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों एवं कार्मिकों को ड्यूटी से शिथिलन के आदेश जारी



जयपुर, 9 मई। राज्य सरकार ने कोविड-19 में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कार्मिकों की नवीन ड्यूटी लगाए जाने में कुछ श्रेणियों में राहत प्रदान करने का निर्णय किया है।

शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों एवं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर यह तय किया गया है कि शिथिलन प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकों एवं कार्मिकों को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष श्रेणियों में शिक्षकों को ड्यूटी से शिथिलन प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में आवागमन हेतु निषिद्ध क्षेत्रों एवं रेड जोन में निवासरत कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में निर्देशित क्षेत्रों से आवागमन हेतु अनुमति या शिथिलता प्राप्त होने तक के लिए छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह संबंधित अधिकारी दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा अथवा परित्यक्ता या एकल महिला, दो वर्ष से कम आयु की सन्तान वाली महिला कार्मिक, दो वर्ष से कम सेवानिवृति अवधि वाले कार्मिकों को भी ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाएगा।

श्री डोटासरा ने बताया कि रमजान माह में रोजेदार कार्मिकों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्प्य कार्मिकों का विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में यथा संभव कोराना ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस तरह से शिथिलन प्राप्त श्रेणियों के अलावा लॉक डाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए कोविन्द-19 से संबंधित ड्यूटी हेतु पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। शेष कार्मिकों को आवश्यकता होने पर दूरभाष निर्देश पर मुख्यालय पर उपस्थित होने के लिए पाबन्ध करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।


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