कोरोना कन्टेमेंट जोन को छोड़कर डेंटल क्लीनिक के संचालन की अनुमत
जयपुर,
19 मई। कोरोना महामारी के
कारण दंत रोगियों को समुचित उपचार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेशभर में
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर डेंटल चिकित्सा क्लीनिकों के संचालन के लिये
जोनवार अनुमित प्रदान की गयी है। सभी दंत चिकित्सा कार्मिकों को कोरोना संक्रमण से
सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने
के भी निर्देश दिये गये हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह
ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि रेड जोन में
केवल आपातकालीन दंत प्रक्रियाएं ही की जा सकती हैं। ओरेंज एवं ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा
क्लीनिक, दंत परामर्श प्रदान करने के लिये कार्य करेंगे।
डेंटल प्रोसीजर, आपरेशन केवल आपातकालीन और अति-आवश्यक उपचार
प्रक्रियाओं तक ही सीमित होगा। नए दिशा-निर्देशों जारी होने तक सभी नियमित और वैकल्पिक
दंत प्रक्रियाएं एवं नेशनल केंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ओरल केंसर स्क्रीनिंग
स्थगित रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक
कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
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