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गृह विभाग ने लॉकडाउन 5.0 के क्रियान्वयन आदेश जारी किये



जयपुर, 31 मई। राज्‍य सरकार के गृह विभाग ने आज लॉकडाउन 5.0 (दिनांक 1 से 30 जून, 2020) के क्रियान्वयन आदेश गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-I() दिनांक 30.5.2020 द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 30 जून, 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

उपरोक्त आदेश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन्स बनाई गयी हैं, जो निम्‍नानुसार है :-

क्रमिक रियायतों के साथ एक लम्बी अवधि के लॉकडाउन से कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने और हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। तथापि वायरस से खतरा अभी भी जारी है। यह गाईडलाईन्स कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ऐहतियाति और सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामान्य स्थिति की सावधानी पूर्वक बहाली के सिद्धान्तों पर आधारित है एवं जनता द्वारा जिम्मेदार स्व-नियमन (Self Regulation) अपेक्षित है।

तद्नुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन्स जारी की जाती है:-

A.      कन्टेन्मेन्ट जोन्स / कर्फ्यू क्षेत्र (Containment Zones / Curfew areas )

ये वह क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र की उपयुक्त पहचान की जायेगी एवं कन्टेन्मेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

इन गाईडलाईन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिये गतिविधियों पर प्रतिबन्धों, जो आवश्यक हों, का निर्धारण करेंगे।

B.      दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंध (Restriction Under Section 144 CrPC):

रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे :

(a) पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर है।

(b) चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/निजी) पारी/ आपातकालीन ड्यूटी पर।

(c) IT और ITES कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन/पुलिस से प्राप्त करना होगा)

(d) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।

(e) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ)

(f) ट्रक/ माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहें का आवागमन या खाली लौट रहे हों।

सभी कार्य स्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाने आदि) उपयुक्त समय पर बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एंव अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुच जायें, जब तक कि खुले रहने बाबत् जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो।

तथापि यह प्रतिबन्ध निम्न पर लागू नहीं होगा :

(1) निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियाँ।

(2) रात की पारी वाली फैक्ट्रियाँ।

(3) निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)

शर्ते : इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक सड़क पर नहीं आयेगा

(4) IT और ITES कम्पनी।

(5) दवा की दुकाने।

C.      नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियां (Negative List / Prohibited Activities)

सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :

i. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अलावा यात्रियों के लिये सभी अन्‍तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राऐं।

ii. मैट्रो रेल सेवाऐं।

iii. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम,एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।

v. सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन / अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन।

vi. होटल्स, रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक-अवे को छोडकर, जो पहले से ही अनुमत है)

vii.शॉपिंग मॉल्स।

viii. सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे।

D.      सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety Prescriptions)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे :

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सावर्जनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा :

(1) सभी सार्वजनिक कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क/कवर पहनना अनिवार्य होगा।

(2) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है।

(3) सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट-"दो गज की दूरी') की पालना की जाएगी।

(4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।

(5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनेटाईजर का उपयोग करें।

2.       कार्य स्थलों में (At work places):

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं:

(1) जहाँ तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए।

(2) कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work / business hours)

(4) सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

(5) सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।

(7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

3.       भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for Vulnerable People)

(1) जनसंख्या के निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को भाग को कोविड-19 की विद्यमान परिस्थितियों में भेद्य व्यक्ति वर्गीकृत किया जाता है:

·        65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति।

·        पुराने रोगों एवं सःरूगण्ता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति।

·        गर्भवती महिलाएं।

·        10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

(2) ऐसे व्यक्तियों को यथा सम्भव घर पर रहने की सलाह दी जाती है और केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उदेश्यों के लिये ही बाहर जायें।

(3) घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की

अक्षरशः पालना करें।

E.      अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities):

1. विशिष्ट प्रतिबंधों / सुरक्षा सावधानियों के साथ अनुमत गतिविधियां

निम्नांकित गतिविधियां नीचे वर्णित प्रतिबंधों के साथ अनुमत की जाती हैं:

i सभी दुकानें : निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ खोली जा सकती हैं :

(a) दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, बिक्री नहीं की जायेगी।

(b) दुकानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामाजिक दूरी (6 फीट दूरी) के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं हो अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

उपरोक्त शर्तो में से किसी की भी उल्लंघना करने पर दुकान को सील किया जायेगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

ii प्रत्येक ग्राहक की सेवा के ऊपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि।

iii दुकान / स्टॉल / ठेला / कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट आदि सहित खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना करना आवश्यक होगा :

a- स्वच्छता / साफ सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को संधारित किया जायेगा।

b- सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का संधारण किया जायेगा।

व्यक्तियों का जमाव अनुमत नहीं होगा।

c- विशेष तौर पर नगर निकाय अधिकारीगण इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

iv पार्क/ सामुदायिक पार्क निम्नांकित शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे :

(a) व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिये मुख्य द्वार खुले रखें जायें।

(b) सभी छूने / सम्पर्क संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन्हें ढका जा सकता है, ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाये, जैसे खुले जिम/ झूले आदि।

(c) यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है तो उनके बाबत निर्धारित प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा।

(d) सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जायेगी।एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी (e) पार्क के इन्चार्ज प्राधिकारी उपरोक्त शर्तों की पालना कराने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

v विवाह संबंधी आयोजन के लिये आयोजनकर्ता पर निम्न शर्ते लाग होगी :

(a) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।

(b) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(c) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।

vi अन्त्येष्टी / अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी ___ तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

2.       सभी अन्य अनुमत गतिविधियां (All other Permitted Activities):

(1) ऊपर वर्णित भाग-सी की नकारात्मक सूची / नेगेटिव लिस्ट की गतिविधियों तथा ऊपर (1) के अनुसार विशिष्ट प्रतिबन्धों के साथ अनुमत गतिविधियों, के अलावा और सभी खुल / संचालित हो सकती हैं, बशर्ते किसी कानून, आदेश या विनियमन द्वारा निषिद्ध नहीं की गयी हो।

(2) सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे।

(3) निजी कार्यालय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। तथापि निजी कार्यालयों में जहां तक संभव हो "वर्क फ्रोम होम' को प्रोत्साहित किया जाये।

3        ऊपर 1 एवं 2 में अनुमत की गयी गतिविधि के लिये पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी (जब तक कि विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया हो), निम्नांकित शर्तों के अधीन :

(a) ऐसी ईकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा भाग-डी में निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी। भाग-.1 की ईकाईयां भी संबंधित गतिविधि के लिये विर्निदिष्ट शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगी।

(b) जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों / अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की सभी ईकाईयों द्वारा अनुपालना की जा रही है।

(c) यह पाये जाने पर कि कोई ईकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है, उसे बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(d) कोई भी ईकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती हैं, के विरूद्ध लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी आदेशों की उल्लंघना करने के लिये सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

F.      व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास :

(i) व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति / अनुज्ञा / पास की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) अन्य सभी कामर्शियल यात्री परिवहन वाहन - यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटो एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।

(iii) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।

(iv) अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर बसे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेगी (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त) परन्तु बस संचालक उत्तरदायी होगा कि निर्धारित सुरक्षत्मक उपाय यात्रियों के उतरने/चढने एंव यात्रा से पूर्व/ बाद में बस का पूर्ण सैनिटाईजेशन आदि की पूर्ण पालना हो।

(v) अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।

(vi) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

G.      सामुदायिक जागरूकता/स्वयंसेवक (Community Awareness / Volunteers):

1- कोविड-19 से मुकाबले हेतु अपनाये गये रोकथाम उपायों के लिये सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियों और आत्म नियमन को अपनाकर जिम्मेदार व्यवहार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या उसे नहीं अपनाना केवल उस व्यक्ति या उसके परिवार के लिये बल्कि दूसरे के लिये भी भारी हानिकारक हो सकता है। इसलिये संचार के सभी माध्यमों - प्रिन्ट और इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के माध्यम से आवश्यक ऐतिहयाती उपायों पर लोगों को शिक्षित/जागरूक करने के साथ साथ उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के लिये राज्य और जिला स्तर पर एक बडे पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम जनहित में प्रारम्भ किया जावे।

2- विद्यालय / महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाईन लर्निंग क्लासेज चला रहे हैं, वे अपने शिक्षण में आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की सलाह को शामिल करें जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिये दैनिक आवश्यक आदतों के भाग के रूप में आवश्यक है। जैसे कि:

(a) घर से बाहर जाने से लेकर घर वापस आने तक चेहरे पर मास्क / कवर पहनना।

(b) एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का करने का व्यवहार एवं सुनिश्चित करें।

(c) हाथों को साबुन एवं पानी से बार बार धोना तथा किसी सार्वजनिक सम्पर्क की सतह को जैसे दरवाजा, हैण्डल आदि को छूने के पश्चात आवश्यक रूप से हाथ धोना/सेनेटाईज़ करना।

विद्यार्थियों को इन व्यक्तिगत एवं सामाजिक आदतों को अपने परिवार के सदस्यों तथा दूसरों को भी प्रचारित/प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

3        गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्वैच्छिक और समुदाय अथवा अन्य संगठनों और समूहों को पूरे जोश के साथ इस संदेश को प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4        जिला प्रशासन ऐसे स्वयं सेवकों की सूची तैयार करे जो सुविधाजनक स्थान पर आमजन को सामाजिक दूरी के साथ साथ फेस मास्क / कवर पहनने के संबंध में लोगों को समझाइश कर सकें।

H.      कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।

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